समधन के साथ दुष्कर्म को दिया अंजाम, बेटी से मिलने आई थी समधन और फिर….।

रायपुर : दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने हेमलाल चौहान (57 वर्ष) को 10 साल की कैद और 1000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। जानकारी के अनुसार एक महिला अपनी बेटी से मिलने उसके घर पहुंची थी जहाँ उसने इस घटना को अंजाम दिया था।

विशेष लोक अभियोजक ताराचंद कोसले ने बताया कि सिविल लाइन रायपुर निवासी 50 वर्षीय महिला अपनी बेटी और दामाद के घर देवपुरी गई थी। 28 जनवरी 2021 की रात 2.30 बजे उसके समधी हेमलाल चौहान (57 वर्ष) ने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद महिला ने अपनी बेटी और दामाद को घटना की जानकारी दी। साथ ही टिकरापारा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने घटना के बाद दुष्कर्म करने वाले हेमलाल को गिरफ्तार किया। वहीं प्रकरण की जांच करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश मोहनी कंवर की अदालत में केस डायरी पेश की। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य और गवाहों के बयान कराए गए। अदालत ने पेश किए गए साक्ष्य, पुलिस की केस डायरी और गवाहों के बयान के आधार पर फैसला सुनाया। मामले में आरोपी को दस साल की सजा सुनाई गई है।