रायपुर : दो साल पहले 14 फरवरी को फारुख की तीन भाइयों ने हत्या कर दी थी। मामला बैजनाथपारा क्षेत्र का है जहाँ बारात में नाचने को लेकर हुए विवाद में मोहम्मद फारुख की हत्या करने वाले तीन सगे भाईयों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि घटना में शामिल एक नाबालिग का माना स्थित बाल न्यायालय में ट्रायल चल रहा है। यह नाबालिग बाल किशोर गृह से फरार हो चुका था जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर सुधार गृह को सौंप दिया था। यह घटना तब हुई थी जब शादी में दावत चल रही थी और मामले ने विवाद पकड़ लिया था, तब तीनों भाइयों ने फारुख की हत्या कर दी थी और फरार हो गये थे।
जानिए क्या था पूरा मामला :
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जानकारी के अनुसार 14 फरवरी 2022 को पंडरी क्षेत्र के ताजनगर से बैजनाथपारा स्थित मुस्लिम हाल में बारात आई थी। रात दस बजे बारात में नाचने के दौरान राजातालाब के इस्तखार खान उर्फ राजू (22), छोटे भाई अहमद रजा उर्फ राजा (20), शाहिद खान (21) और 17 साल के एक नाबालिग भाई का विवाद ताजनगर के रहने वाले फारुख खान (22) से हो गया था। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी तीनों भाईयों ने मिलकर फारुख खान की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। सिटी कोतवाली पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद पुलिस ने हत्या के इस केस का आरोप पत्र अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ममता पटेल की अदालत में पेश किया। न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी इस्तखार खान, अहमद रजा और शाहिद खान को हत्या का दोष सिद्ध ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित करने का फैसला सुनाया है।
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