शराब के शौकीनों के लिये फिर से एक झटका, इस बार सरकार ने उठाया ये कदम….।

रायपुर : शराब के शौकीनों के लिये लगातार खड़ी हो रही है नई – नई समस्यायें, वहीँ शराब के शौक़ीन भी शराब के लिये कड़ी मशक्कत करने से पीछे नहीं हट रहे है, जहाँ 40/- वोदका और शराब आज 250/- तक पहुँच गई है, वहीँ अब इसको बेचने के लिये भी सरकार ने नियम कड़े कर दिये है। शराब के शौक़ीन आबकारी विभाग के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुये अपने लिये शराब का शौक भी पूरा कर रहे है। अब छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग के नये नियम के तहत शराब दुकान के काउंटर से एक व्यक्ति एक बार में शराब या बियर की एक बोतल ही खरीद पायेगा। दूसरी बोतल खरीदने के लिए उसे दूसरी दुकान जाना होगा या फिर करीब एक-दो घंटे के बाद वह उसी दुकान में आकर शराब ले पायेगा। इससे पहले काउंटर से 4 बोतल तक खरीदने का नियम था। अब शराब दुकानों में जहाँ पहले से ही भारी भीड़ होती है और पॉकेटमारी का डर होता है, वहीँ अब इस नये नियम से शराब दुकानों में भीड़ भी बढ़ेगी।

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि नियम में यह बदलाव शराब व बियर का अवैध संग्रहण और अवैध बिक्री पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रीमियम शराब दुकानों की तुलना में देशी शराब दुकानों में ज्यादा भीड़ रहती है, इसलिए अद्धी व पौवा खरीदने वालों को राहत दी गई है। 

दुकान से प्रति व्यक्ति एक बार में 2 अद्धी या 4 पौवा भी खरीद सकता है। छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग के नियम में कई बदलाव किए गए हैं। नये नियम के तहत शराब की कीमतें जहां बढ़ाई गई हैं, वहीं शराब का अवैध संग्रहण और बिक्री रोकने के लिए शराब दुकान में प्रति व्यक्ति शराब बेचने के नियम में भी बदलाव किया गया है। इस नियम के तहत अब कोई भी व्यक्ति किसी भी शराब दुकान से एक टाइम में शराब की एक बोतल ही खरीद पायेगा। इससे शराबियों के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई है।

3 लीटर तक शराब पुराने नियम में नहीं कोई बदलाव :

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विभागीय अधिकारियों ने बताया कि शराब दुकान में शराब की बोतल खरीदने के नियम में बदलाव किया गया है, लेकिन प्रति व्यक्ति अपने पास 3 लीटर तक शराब रख सकता है। इस नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रति व्यक्ति 3 लीटर तक शराब रख सकता है। इसके लिए प्रति व्यक्ति चाहे तो एक दिन में अलग-अलग समय में शराब दुकान से 3 बोतल शराब खरीद सकता है। इसके लिये कोई पाबंदी नहीं है।

शराब दुकानों में बढ़ेगी भीड़ खरीदार भी होंगे परेशान :

दुकान में शराब बिक्री के नये नियम से शराब दुकानों में पहले से और ज्यादा भीड़ बढ़ सकती है, जिससे खरीदारों की परेशानी भी बढ़ेगी। प्रति व्यक्ति एक समय में एक बोतल शराब मिलने से दुकान में कई खरीददार बार-बार दुकान में लाइन लगकर शराब की बोतल लेंगे। खासकर बियर के शौकीन लोगों की ज्यादा भीड़ रहेगी, क्योंकि बियर पीने वालों में कई लोग ऐसे हैं, जो 1 से ज्यादा बियर पीते हैं। इसके लिए उन्हें अब कई बार लाइन में लगकर खरीदना पड़ेगा। इससे दुकानों में भीड़ और ज्यादा बढ़ेगी। भीड़ बढ़ने से लड़ाई-झगड़े होने की भी संभावना है।

अवैध संग्रहण व बिक्री रोकने नियम में बदलाव :

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आबकारी विभाग के उपायुक्त विकास गोस्वामी ने बताया कि, शराब बिक्री नियम में बदलाव हुआ है। इसके तहत प्रति व्यक्ति एक टाइम में एक बोतल शराब ही बेची जाएगी। प्रति व्यक्ति 3 लीटर शराब रख सकता है। यह नियम यथावत है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।