शराब घोटाले में फर्जी होलोग्राम सप्लाई करने वाला विधु गुप्ता गिरफ्त में।

रायपुर/नोएडा : छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में एसटीएफ लखनऊ ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान बृंदा सिटी ग्रेटर नोएडा के विधू गुप्ता के रूप में हुई है। विधू गुप्ता ग्रेटर नोएडा की कंपनी प्रिज्म होलोग्राफी और सिक्योरिटी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक है। आरोप के अनुसार शराब घोटाले में फर्जी होलोग्राम यही बनवाता था।

जानकारी मिली है कि जुलाई 2023 में छत्तीसगढ़ के आबकारी घोटाले से संबंधित थाना कासना गौतमबुद्धनगर में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का निम्न के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इसमें छत्तीसगढ़ के तत्कालीन आबकारी आयुक्त निरंजन दास, विशेष सचिव आबकारी अरुण पति त्रिपाठी, अनवर ढेवर, तत्कालीन सचिव इंडस्ट्रीज अनिल टुटेजा और विधु गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। मामले की विवेचना एसटीएफ यूपी द्वारा की जा रही है, जिसकी जांच के बाद कुछ और नाम आ सकते है।

विधु गुप्ता पर ये है आरोप :

आरोप के अनुसार, छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के कार्यकाल में मेसर्स प्रिज्म होलोग्राफी एवं सिक्योरिटी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड नोएडा को टेंडर की शर्तों में बदलाव करते हुए राज्य आबकारी विभाग छत्तीसगढ़ को होलोग्राम सप्लाई करने का टेंडर इन शर्तों पर दिया गया था कि मेसर्स प्रिज्म होलोग्राफी एवं सिक्योरिटी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड नोएडा के निदेशक विधू गुप्ता के द्वारा टेंडर के बदले में प्रति होलोग्राम आठ पैसा कमीशन और अवैध अनअकाउंटेड बी शराब की बिक्री के लिए डुप्लीकेट होलोग्राम की सप्लाई की जायेगी, जिसे यही व्यक्ति सप्लाई करता था।

टेंडर प्राप्त करने के बाद विधु गुप्ता के द्वारा सीएसएमसीएल के एमडी अरुण पति त्रिपाठी के निर्देशानुसार डुप्लीकेट होलोग्राम की सप्लाई छत्तीसगढ़ में इस कार्य में संलिप्त गिरोह को दी जाती थी। गिरोह के सदस्यों द्वारा उक्त डुप्लीकेट होलोग्राम को विधु गुप्ता से प्राप्त करके सीधे डिस्टलरीज मेसर्स वेलकम डिस्टलरीज, छत्तीसगढ़ डिस्टलरीज लिमिटेड, भाटिया वाइन एंड मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड को सीधे पहुंचा दिए जाते थे। जहां से ये लगकर निकलते थे।

अवैध शराब की सीएसएमसीएल की दुकानों पर होती सप्‍लाई :

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वहां पर इन डिस्टलरियों के द्वारा उक्त होलोग्राम को अवैध अनअकाउंटेड बी शराब मदिरा की बोतलों पर चिपका करके उन बोतलों को छत्तीसगढ़ के 15 जिले के आबकारी विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा फर्जी ट्रांजिट के पास पर अवैध शराब को सीएसएमसीएल की दुकानों पर ले जाया जाता था। इस गिरोह से संबंधित कर्मचारियों को नकदी संग्रह का ठेका दिया गया था। इसी गिरोह द्वारा 2019 से 2022 तक अवैध अनअकाउंटेड बी शराब मदिरा की सप्लाई की गई थी। जो प्रतिमाह 400 ट्रक से ज्यादा तक होती थी। आरोपी विधु गुप्ता द्वारा राज्य आबकारी विभाग छत्तीसगढ़ को होलोग्राम आपूर्ति का कार्य प्राप्त करने के लिए 90 लाख रुपये की रिश्वत दी गई है। बता दें कि अनवर ढेवर एक राजनीतिक व्यक्ति है। जो पूर्व में इसी प्रकरण से संबंधित एक अन्य अभियोग में ईओडब्ल्यू और एसीबी द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अब इस मामले में रायपुर विधु गुप्तापुलिस से पूछताछ करने अथवा उसे लेने के लिये नॉएडा जा सकती है।