मो. आबिद बेवा अम्मी से कहता था बीवी बनकर रहो, फिर एक दिन बलात्कार की घटना को दे दिया अंजाम और फिर सामने आई खौफनाक कहानी।

बुलंदशहर (उ.प्र) : कोर्ट ने बुलंदशहर के मोहम्मद आबिद को बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, अब आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है? इसमें नया यह है कि मोहम्मद आबिद ने किसी और का बलात्कार नहीं किया था, बल्कि अपनी बेवा सगी अम्मी का बलात्कार किया था। मामले में जानकारी सामने आई है कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में खेत में चारा ले जाने के बहाने अपनी सगी मां को लेकर दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी बेटे को दोषी ठहराया है। साथ ही, दोषी को आजीवन कारावास और 51 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

इस मामले में कोर्ट के फैसले को पीड़ित परिजनों ने न्याय की जीत बताया है। पापी बेटे को सुनाए गए फैसले को लेकर अब चर्चा हो रही है। इस मामले में बेटे आबिद के करतूत की भी चर्चा हो रही है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत महज 20 महीने में अपनी मां का ही बलात्कार करने वाले बेटे को सजा सुनाई गई है। पीड़ित मां ने कोर्ट में 20 बार कहा कि मेरा बेटा दरिंदा है। उसने मेरे साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है।

लोक अभियोजक विजय कुमार शर्मा ने सोमवार को मामले में बताया था कि थाना कोतवाली देहात बुलंदशहर क्षेत्र के ग्राम अड़ोली के जंगल में आबिद नामक एक कामुक दरिंदे ने अपनी बुजुर्ग अम्मी के साथ गत 16 जनवरी को उसे समय दुष्कर्म की घटना की थी जिस समय वह पशुओं का चारा लेने के लिए जंगल में गई थी, उसी दौरान उसने इस घटना को अंजाम दे दिया।

लोक अभियोजक विजय कुमार शर्मा ने मामले में कोर्ट ने बताया कि 16 जनवरी 2023 कोतवाली देहात के एक गांव निवासी मुस्लिम समुदाय के 36 वर्षीय युवक ने अपनी 60 साल की बेवा अम्मी के साथ बलात्कार किया था। 22 जनवरी 2023 पीड़िता के छोटे बेटे ने बड़े भाई के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था।

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पुलिस ने 22 जनवरी 2023 को धारा 376/506 के तहत अभियोग पंजीकृत कर घटना के वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित करने के बाद छह मार्च 2023 को यानि 43 दिन के अंदर न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने इस जघन्य घटना को आपरेशन कन्वैक्शन के अंतर्गत चिन्हित कर दोषी को सख्त सजा दिलाने के लिए विवेचना एवं ट्रायल की व्यक्तिगत निगरानी की थी। त्वरित ट्रायल के तहत दिन-प्रतिदिन सुनवाई कराई गई, लगातार सुनवाई के बाद इसमें जल्द ही फैसला आया।

सामने आया ये पूरा मामला? :

जानकारी के अनुसार 16 जनवरी 2023 को कोतवाली देहात के एक गांव निवासी 36 वर्षीय युवक मो. आबिद ने अपनी 60 वर्षीय अम्मी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। मामले में पीड़िता के छोटे बेटे ने 22 जनवरी को पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि खेत से चारा लाने के बहाने उनका बड़ा भाई 16 जनवरी को उनकी अम्मी को खेतों में लेकर गया था। आरोप है कि आरोपी ने खेत में उनकी मां के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। वारदात के बाद उनकी अम्मी ने घर आकर उन्हें आप-बीती बताई तो परिजनों ने आरोपी को समझाया। इस पर आरोपी लगातार अपनी हरकत को सही ठहरा रहा था।

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आरोप है कि आबिद के अब्बू गुजर गये थे, जिसके बाद आरोपी आबिद की तरफ से लगातार अपनी अम्मी को बीवी बनकर रहने के लिए धमका रहा था, वो अपनी अम्मी को कहता था मुझसे निकाह कर लो, जिसे वो मना करती थी, लेकीन आबिद लगातार जोर जबरदस्ती करता था। जिसके बाद आरोपी मोहम्मद आबिद ने मौका पाकर अपनी अम्मी का बलात्कार कर दिया, जिससे आरोपी की अम्मी सकते में आ गये, वहीँ इस मामले में जब घर में बात हुई तो भी आरोपी गलती मानने के बजाय निकाह करने के लिये दबाव बनाने लगा, जिसके बाद पीड़िता के छोटे बेटे ने पुलिस में शिकायत कर दी।

पीड़िता ने कोर्ट में बताई अपनी आपबीती :

एडीजीसी क्राइम ने बताया कि पीड़िता ने कोर्ट ने में बताया था कि वह बड़े बेटे के साथ घास काटने गयी थी। बेटा मुझे जंगल के अन्दर ले गया। इस पर उसने कहा कि यहां तो घास नहीं है। इस पर उसने कहा कि चलो जंगल के अन्दर घास मिलेगी। इसके बाद गन्ने के खेत में ले गया और फिर मुंह में कपड़ा ठूंसकर जमीन पर गिरा दिया और मैं हाथ जोड़ती रही कि बेटा मेरे साथ ऐसा मत कर, लेकिन उसने मेरे कपड़े उतारकर गलत काम (बलात्कार) किया। मेरे रोने-गिड़गिडाने पर भी वह नहीं माना।

मैं कहती रही कि बेटा मैं 60 साल की बुढ़िया हूं, मेरे साथ ऐसा मत करो। घटना के आधे घण्टे तक उसने होश नहीं रहा। बेहोश होकर जमीन पर ही पड़ी रही। उसने काफी हद तक दरिंदगी की, जिससे हालत काफी गंभीर हो गई थी, मै आधें घंटे तक बदहवास पड़ी रही। आधे घण्टे बाद बेटे ने उसे उठाया और धमकाया कि अगर किसी को बताओगी तो जान से मार दूंगा। मेरे पास रोज रात को सोने के लिये आ जाना। उस समय मैंने डरकर हां कर दी। किसी तरह घर वापस आयी और भतीजी और छोटे बेटे को बताया।

दर्ज कराया गया केस :

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भाई की इस घिनौनी करतूत के लेकर पीड़िता के छोटे बेटे ने 22 जनवरी 2023 को कोतवाली देहात में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के जज वरुण मोहित निगम ने आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 51 हजार रुपये की सजा सुनाई है।