नवीन माखीजा को 3 माह की कैद और 3 लाख का अर्थदंड, इस मामले में कोर्ट ने दिया निर्णय….।

रायपुर : कोर्ट का यह निर्णय उन लोगों के लिये सबक है, जो लोग किसी का पैसा खाकर घुमाते रहते है आयर परेशान करते रहते, वहीं फाइनेंस कम्पनियाँ भी यूँही एक बटन दबाते ही लोन नहीं दे देती। ऐसे ही फाइनेंस कंपनी से लोन लेने के बाद रकम वापस नहीं लौटाने और चेक बाउंस कराने वाले कारोबारी को 3 माह की कैद और 3 लाख के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 2 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी साक्षी दीक्षित ने इसका फैसला सुनाया है।

इस मामले को लेकर अधिवक्ता मोहम्मद साजिद खान और अभिषेक तंबोली ने बताया कि रायपुर के सीजीएसबी फाइनेंस कंपनी से नवीन माखीजा (31 साल) ने 2017-18 में 1 लाख 50 हजार का लोन लिया था। इसके एवज उसने में चेक भी दिया था। बैंक में इसे निर्धारित समय पर लगाने पर लगातार यह बाउंस हो गया। इसकी जानकारी कंपनी के डायरेक्टर शुभम राय (27 साल) चंगोराभाठा निवासी द्वारा कारोबारी को दी गई। लेकिन, हर बार वह झांसा देने पर उसे सेटलमेंट के लिए बुलवाया गया। इस दौरान वह 1 लाख 50 हजार रुपए देने पर सहमति बनने पर फिर से चेक दिया। लेकिन, फिर वह बाउंस होने पर कोर्ट में धारा 138 के तहत आवेदन लगाया गया। जहां कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कारोबारी को दंडित किया है।

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