पंचायत और नगरीय निकायों में 50 प्रतिशत OBC आरक्षण, साय कैबिनेट में बड़े फैसले।

रायपुर : राज्य सरकार द्वारा आम आदमी के लिये लगातार बेहतरीन योजनायें ला रही है, जिसका लाभ हर कोई उठा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सोमवार को राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर में हुई। कैबिनेट बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए छत्तीसगढ़ सहकारी विपणन संघ को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए स्वीकृत राशि 14,700 करोड़ रुपये की वैधता एक साल बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 तक की गई है। जिसका लाभ किसानों को मिलेगा।

पंचायत और नगरीय निकायों में ओबीसी आरक्षण :

पंचायत और नगरीय निकायों में ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। ओबीसी के लिए 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा तक आरक्षण दिया जायेगा, हालांकि उन निकायों में जहां अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण 50% से अधिक है, वहां ओबीसी आरक्षण नहीं होगा। पंचायत संवर्ग के 97 शिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया है। अन्य योग्य शिक्षकों का संविलियन पंचायत विभाग की अनुशंसा पर किया जायेगा। इसके अलावा भी कई योजनाओं को लेकर साय कैबिनेट ने फैसला लिया है।

नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 :

छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति को मंजूरी दी गई, जो 1 नवंबर 2024 से प्रभावी होगी। इसमें औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के प्रावधान रखे गए हैं। नई नीति में संतुलित औद्योगिक विकास के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा।

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राज्य में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना पुनः शुरू की जायेगी। इसके तहत 60 वर्ष या अधिक आयु के दिव्यांग, विधवा, और परित्यक्ता महिलाओं को निःशुल्क तीर्थ यात्रा का प्रावधान किया गया है। इसके लिए 25 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्वयन :

तकनीकी शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिससे छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण और लचीली शिक्षा प्रणाली मिलेगी। नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षणिक संस्थानों और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के विकास हेतु रियायती दर पर भूमि आवंटित की जायेगी।

आवासीय परिसर निर्माण के लिए भूमि आवंटन :

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ग्राम नियानार, जगदलपुर में एनएमडीसी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर निर्माण हेतु 118 एकड़ भूमि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को दी जायेगी। अचल संपत्ति के दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण शुल्क को युक्तिकरण का निर्णय लिया गया है, जिससे आम जनता को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956 और 1961 में संशोधन के प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है।