कार के लाईसेंस से भी चला सकते है ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ, सामने आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, लोगों को मिलेगा ये लाभ….।

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने बुधवार को अहम फैसले में कहा कि हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) का ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले लोग 7,500 किलोग्राम से कम वजन वाले परिवहन वाहन चलाने के हकदार हैं। उन्हें इसके लिए विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने छोटे वाणिज्यिक और परिवहन वाहन चलाकर रोजी-रोटी कमाने वाले एलएमवी लाइसेंस धारक ड्राइवरों के बारे में कोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया है। इसके लिये उन्हें किसी अतिरिक्त अधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीमा कंपनियों को बड़ा झटका :

सुप्रीम कोर्ट ने ड्राइवरों की रोजी-रोटी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बीमा कंपनियों को बड़ा झटका लगा है अब वे दुर्घटना की स्थिति में एलएमवी लाइसेंस पर ट्रांसपोर्ट वाहन या वाणिज्यिक वाहन चलाने की कानूनी व तकनीकी दलीलें देकर दावा खारिज नहीं कर पायेंगी।

सुप्रीम कोर्ट ने एलएमवी लाइसेंस धारक ड्राइवरों के दुर्घटना का शिकार होने पर वाहन के बीमित होने के बावजूद कानूनी तकनीकियों का सहारा लेकर बीमा कंपनियों द्वारा दावा खारिज करने के पहलू को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, ऋषिकेश राय, पीएस नरसिम्हा, पंकज मित्तल और मनोज मिश्रा की पांच सदस्यीय पीठ ने 2017 के मुकुंद देवांगन मामले में तीन जजों की दी गई व्यवस्था पर मुहर लगाई है। उस फैसले में कोर्ट ने माना था कि परिवहन वाहन जिनका कुल वजन 7500 किलोग्राम से ज्यादा नहीं है, उन्हें हल्के वाहन की परिभाषा से बाहर नहीं रखा गया है। अब इस फैसले का लाभ हल्के ट्रांसपोर्ट चालकों को मिलेगा।

सड़क सुरक्षा वैश्विक स्तर पर गंभीर मुद्दा :

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मौजूदा मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कानूनी सवाल था कि क्या एलएमवी लाइसेंस धारक को 7500 किलोग्राम भार तक के हल्के मोटर वाहन वर्ग के परिवहन वाहन चलाने का अधिकार है? पीठ की ओर से जस्टिस ऋषिकेश राय ने फैसला लिखा है। संविधान पीठ ने माना है कि सड़क सुरक्षा वैश्विक स्तर पर गंभीर मुद्दा है और भारत में 2023 में 1.7 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह अवधारणा निराधार है कि ये दुर्घटनाएं एलएमवी लाइसेंस धारकों द्वारा ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने के कारण हुईं है। ऐसे में हल्के वाहन चालकों की बीमित राशि का भुगतान ना करना, जायज नहीं है।

दुर्घटनाओं के कई कारण हैं जैसे कि लापरवाही से गाड़ी चलाना, तेज रफ्तार, सड़क की खराब डिजाइन, ट्रैफिक नियमों का पालन न करना या फिर सीट बेल्ट और हेल्मेट न पहनना अथवा मोबाईल फोन पर बात करते हुये वाहन चलाना। परंतु कोई भी पक्ष इस बारे में आंकड़े नहीं पेश कर पाया जिससे साबित होता कि दुर्घटनाओं का महत्वपूर्ण कारण एलएमवी लाइसेंस धारकों का परिवहन वाहन चलाना था।

ड्राइविंग एक जटिल काम :

हालांकि कोर्ट ने सावधानी से गाड़ी चलाने की नसीहत दी है और कहा है कि ड्राइविंग एक जटिल काम है। इसमें व्यावहारिक कुशलता और किताबी ज्ञान दोनों की आवश्यकता होती है। सुरक्षित ड्राइविंग से न सिर्फ वाहन पर नियंत्रण रहता है बल्कि सड़क की स्थितियों को देखते हुए जागरुकता के साथ ड्राइविंग की जा सकती है।

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इस मामले में पीठ ने कहा कि सभी ड्राइवरों से समान रूप से कोर ड्राइविंग कुशलता की अपेक्षा की जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वाहन परिवहन श्रेणी का है या गैर परिवहन वाहन श्रेणी का। कोर्ट ने कहा कि अगर वाहन का कुल भार 7500 किलोग्राम के भीतर है तो एलएमवी लाइसेंस धारक ट्रांसपोर्ट वाहन चला सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। एलएमवी और परिवहन वाहन अलग वर्ग नहीं हैं दोनों के बीच ओवरलैपिंग हैं। कहा यह फैसला बीमा कंपनियों को मुआवजे के वैध दावे खारिज करने के लिए तकनीकी दलीलें लेने से रोक देगा।

चालक रहित वाहन विज्ञान की कल्पना नहीं :

कोर्ट की व्याख्या से मोटर वाहन अधिनियम में सड़क सुरक्षा और दुर्घटना के पीडि़तों को समय से मुआवजा मिलना सुनिश्चित करने का जो दोहरा उद्देश्य है वह निष्फल नहीं होता है। पीठ ने कहा कि अब जबकि चालक रहित वाहन साइंस की कल्पना नहीं है ऐप आधारित यात्री प्लेटफार्म एक आधुनिक वास्तविकता है, ऐसे में लाइसेन्स व्यवस्था स्थिर नहीं रह सकती। विधायिका ने कानून में जो संशोधन किये हैं उनमें सभी संभावित चिंताओं का समाधान नहीं होता। अटार्नी जनरल ने कोर्ट को बताया है कि संशोधन होने वाले हैं ऐसे में कोर्ट उम्मीद करता है कि समग्र संशोधनों के जरिए विधायी खामियां दूर की जाएंगी। वहीँ इस आदेश का लाभ वाहन चालकों को तो मिलेगा ही बिमा कंपनियों को बीमित राशि का भुगतान भी करना पड़ेगा।