युवती के साथ दरिंदगी करने वाले अभिषेक साहू को आजीवन कैद की सजा, सामने आया ये मामला….।

रायपुर : स्पा सेंटर में रिसेप्शनिस्ट का काम करने वाली एक युवती से दुष्कर्म करने और घटना को सार्वजनिक करने पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने वाले स्पा सेंटर संचालक अभिषेक साहू को अदालत ने आजीवन कारावास और भारी जुर्माने की सजा सुनाई है। स्पा सेंटर में काम करने वाली युवती को अभिषेक ने कोल्डड्रिंक में नशीली दवाई पिलाकर दुष्कर्म किया था, इस मामले में स्पा सेंटर संचालक अभिषेक साहू को आजीवन कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही पीड़िता के पुनर्वास के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से अनुशंसा की गई है।

यह घटना सवा साल पहले की है, इस घटना की विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने सुनवाई की। साथ ही पुलिस की केस डायरी, गवाहों के बयान और मामले की गंभीरता को देखते हुए फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक उमाशंकर वर्मा ने बताया कि टिकरापारा निवासी 19 वर्षीय युवती कटोरा तालाब स्थित स्पा सेंटर में काम की तलाश में पहुंची थी। इस दौरान संचालक अभिषेक साहू (28 साल) ने काम सिखाने का झांसा देकर 29 जुलाई 2023 को होटल ले गया। इस दौरान कोल्ड्रिंक में नशीली दवाई पिलाकर दुष्कर्म किया। इसके साथ ही अश्लील वीडियो और वीडियो वायरल करने की घमकी भी दी। घटना के बाद पीड़िता ने रायपुर के अनुसूचित जाति कल्याण थाना में शिकायत की। इसकी जांच करने के बाद 25 नवंबर को एफआईआर दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही 23 नवंबर 2023 को कोर्ट में केस डायरी पेश की।

एससी, एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आजीवन कारावास :

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अदालत ने आरोपी को एससी, एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आजीवन कारावास और 2,000 रुपये का अर्थदंड, धारा 506 के तहत एक वर्ष की कठोर सजा और 1,000 रुपये का जुर्माना, और धारा 376 के तहत दस वर्ष की कठोर सजा और 2,000 रुपये जुर्माने के साथ दंडित किया है। अर्थदंड की राशि का भुगतान न करने पर आरोपी को पांच महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह फैसला एक अहम उदाहरण है, जो ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही का संदेश देता है। भारत की बेटियां ऐसे दरिदों के कारण खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती।