बिलासपुर : राज्य में 2164 करोड़ रूपये के शराब घोटाले में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा की जमानत की अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। ED ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें अप्रैल 2024 में गिरफ्तार किया था। इस प्रकरण की सुनवाई जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच में हुई है। वहीँ अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को बड़ा झटका लगा है। शराब घोटाला मामले में उनकी जमानत अर्जी ख़ारिज हो जाने के बाद वो जेल में रहेंगे। इधर टुटेजा पर शराब नीति घोटाले, अवैध कमीशन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हुये हैं। ईडी ने 2024 में पीएमएलए के तहत जांच शुरू कर पिछले साल अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था।
लखमा की बढ़ी मुश्किलें :
वहीं बीते दिनों कोर्ट ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की न्यायिक रिमांड 4 मार्च तक बढ़ा दी है। रिमांड खत्म होने पर कवासी लखमा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई थी। इस दौरान दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 14 दिनों के लिए उनकी न्यायिक रिमांड फिर बढ़ाने का आदेश सुनाया है। इस आदेश के बाद अब पूर्व मंत्री को 4 मार्च को कोर्ट में पेश किया जायेगा। कवासी लखमा की अग्रिम जमानत की याचिका ईओडब्ल्यू की स्पेशल कोर्ट पहले ही खारिज कर चुकी है। कवासी की ओर से वकील ने दो सप्ताह पूर्व उसके बचाव पक्ष में उसे निर्दोष बताते हुए झूठे मामले में फंसाने और परेशान करने का आरोप लगाया था। पूर्व मंत्री कवासी लखमा को 21 जनवरी को रायपुर के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था, तब से वह जेल में बंद है।