नई दिल्ली : आधार कार्ड आज के समय में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है, अगर यह समय के साथ अपडेट नहीं है तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीँ अब आपको बता दें कि आज से नवंबर महीने की शुरुआत हो चुकी है। नए महीने की शुरुआत के साथ ही, आज से कई नियमों में बदलाव भी लागू हो गए हैं। देश के आम आदमी पर इन नए बदलावों का सीधा असर पड़ेगा। आधार से जुड़े नियमों में भी आज से कुछ बदलाव प्रभावी हो गए हैं। UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) ने आज, 1 नवंबर से आधार के कुछ बहुत अहम और महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव लागू कर दिए गये हैं, इसका प्रभाव आम लोगों पर पड़ेगा। अब आधार कार्ड होल्डर अपना नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाईल नंबर में कभी भी और कहीं भी बदलाव कर सकते हैं। इस नए बदलाव से अब इन कामों के लिए आधार सेंटर के चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी। इन नए नियमों का उद्देश्य आधार से जुड़ी सेवाओं को तेज, आसान और सुविधाजनक बनाना है। आज से आधार के 3 नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं, जो आपके लिये जानना जरुरी है।
आधार अद्यतन :
आधार में नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाईल नंबर जैसी जानकारी को अब बिना आधार सेंटर जाए, ऑनलाइन ही सही किया जा सकता है। ये प्रकिया अब पैनकार्ड या पासपोर्ट जैसे लिंक किए गए सरकारी रिकॉर्ड के जरिए डेटा को स्पष्ट करती है, जिससे दस्तावेज अपलोड करने या सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसका फायदा आम लोगों को होगा।
आधार सेवाओं की फीस में बदलाव :
UIDAI ने आधार सेवाओं के लिए नई फीस का ब्यौरा जारी कर दिया है। डेमोग्राफिक जानकारी में बदलाव के लिए 75 रुपये की फीस लगेगी, जबकि बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपये की फीस लगेगी। ऑनलाइन अपडेट 14 जून, 2026 तक फ्री रहेंगे, उसके बाद नई फीस लागू होगी। इसके अलावा, 5-7 और 15-17 साल के बच्चों के लिए फ्री बायोमेट्रिक अपडेट आगे भी जारी रहेगा।
1 नवंबर से आधार-पैन लिंक अनिवार्य :
आधार और पैन लिंक करना अनिवार्य हो गया है, जिसको लेकर सरकार लम्बे समय से कह रही है, फिर भी कई लोगों ने इसे अद्यतन नहीं करवाया है। पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2025 है। अगर आप 31 दिसंबर तक अपने आधार और पैन को लिंक नहीं करते हैं तो 1 जनवरी, 2026 से अपना पैनकार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसके अलावा, नए पैन के लिए भी आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत होगी।



