बालोद : बीते दिनों हमर राज पार्टी के अध्यक्ष की कार जलाने का मामला सामने आया था। आखिरकार हमर राज पार्टी के जिला अध्यक्ष के कार जलाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल, सुपारी लेकर जिला अध्यक्ष पर हमले की साजिश थी, लेकिन घर पर कैमरा लगा होने की वजह से आरोपी कार पर आग लगाकर ही निकल गये थे। पुलिस ने मामले की जांच के बाद 5 आदतन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही सुपारी देने वालों के खिलाफ आगे की कार्यवाही की जा रही है। शिकायत पर पुलिस कार्यवाही कर रही थी।
दरअसल, एक दिसंबर 2025 को बुढ़ापारा वार्ड निवासी देवेन्द्र साहू के घर के समीप रखे कार को अज्ञात आरोपियों ने आग लगा दी थी। मामले में देवेन्द्र साहू की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 527/2025 धारा 326(जी),3(5) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया गया था, मामले को लेकर पुलिस ने जांच शुरू की।
वहीँ प्रकरण की जांच के दौरान संदेही अनिकेत मेश्राम, सूरज रंगारी, दानेश्वर साहू, अभिषेक चौरे, मोहम्मद फैजान से पूछताछ की गई। इसके बाद पता चला कि बालोद जेल में निरूध्द रहने के दौरान मोहम्मद फैजान की अश्वनी डडसेना से मुलाकात हुई थी। अश्वनी डडसेना ने ग्राम पाररास निवासी देवेन्द्र साहू से जमीन विवाद का जिक्र करते हुए उसे जान से मारने पर पैसा देने की बात कही थी।
जेल से रिहा होने के बाद फैजान फोन पर चर्चा में अश्वनी डडसेना ने कहा कि देवेन्द्र साहू के हड्डी टूटते तक मारना है, और उसका वीडियो मुझे दिखाना, तब रिंकू यादव उर्फ श्यामू यादव उसकी पत्नी से पैसा लेकर देगा। इसके साथ में जमीन खरीद कर देने की बात कहते हुए रिंकू यादव का फोन नंबर दिया था।
फैजान ने योजना में अपने दल्लीराजहरा के दोस्त अनिकेत मेश्राम, सूरज रंगारी, दानेश्वर साहू को शामिल किया था, इसके बाद रिंकू यादव ने फैजान को 7,000 रूपए एडवांस दिया, वहीं अश्वनी डडसेना के लिए खाने-पीने के सामान लाने वाले अभिषेक चौरे ने आरोपियों को देवेन्द्र साहू का घर व ऑफिस दिखाया था। इसके साथ ही आरोपियों ने देवेन्द्र साहू के घर जाकर आवाज देकर उन्हे घर से बाहर गेट पर बुलाया और बात की। आरोपियों ने घर में सीसीटीवी कैमरे को लगा देखकर मारने की हिम्मत नहीं किए और वापस चले गए। इस बात की जानकारी फैजान के देने पर अश्वनी ने गाड़ी में आग लगाने की बात कहने पर उसरकी गाड़ी में पेट्रोल डालकर आग लगा दिया था, जिसके बाद मामला पुलिस के पास गया।
इस मामले का इस तरह से खुलासा होने पर आरोपियों द्वारा संगठित अपराध घटित करने से प्रकरण में धारा 111, 62(1) जोड़कर गिरफ्तार ककर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आरोपियों में अनिकेत मेश्राम पिता सुनील मेश्राम (19 वर्ष), सूरज रंगारी पति दिलीप रंगारी (19 वर्ष), दानेश्वर साहू पिता स्व. तरूण कुमार साहू (22 वर्ष), मोहम्मद फैजान पिता स्व. अब्दुल रहीम (21 वर्ष) और अभिषेक चौरे पिता अशोक चौरे (22 वर्ष) को गिरफ्तार किया है। वहीँ आगे की कार्यवाही पुलिस द्वारा किये जाने की बात कही।



