रायपुर : व्यापार चौपट हो रहे है और नौकरियां छूट रही है, दूसरी तरफ तेजी से महंगाई बढ़ती ही जा रही है, वहीँ अब छत्तीसगढ़ में महंगाई की मार झेल रहे लोगों को आज से बिजली का झटका लगने वाला है। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय बिजली की नई दरें आज से लागू कर दी गई है। अब उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 30 से 50 पैसे अधिक बिल देने होंगे। पिछले दिनों चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिजली की दरें घोषित की गई थी।
पिछले साल घरेलू बिजली में जहां 10 से 20 पैसे की वृद्धि हुई थी, वह इस बार 30 से 50 पैसे बढ़ गई है, जिसके बाद गैर घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 20 पैसे से 40 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोत्तरी हुई है। कृषि पम्पों की दरें 40 पैसे प्रति यूनिट महंगी की गई है। इसके साथ ही नए टैरिफ में कई बदलाव किये गए हैं। इसमें बिजली बिल का अग्रिम भुगतान किए जाने पर 1.25 प्रतिशत छूट को घटाकर 0.75 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे उपभोक्ताओं को दोहरा झटका लगेगा।
अब फिर से बिजली बिल के विलंबित भुगतान से जुड़े नियमों में भी संशोधन किया गया है। अब निर्धारित समय सीमा के बाद बिल जमा करने पर 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की बजाय 0.04 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से सरचार्ज लगाया जायेगा। इसके अलावा, एलवी-1 और एलवी-2 श्रेणी के तहत जारी किए जाने वाले अस्थायी बिजली कनेक्शनों पर लागू सामान्य टैरिफ में भी बढ़ोत्तरी की गई है। पहले यह सामान्य दर का 1.25 गुना था, जिसे अब बढ़ाकर 1.5 गुना कर दिया गया है। वहीँ अब बिजली की दरों में वृद्धि हो गई है।
घरेलू बिजली की पुरानी और नई दरें :
| खपत श्रेणी (यूनिट) | पूर्व दर (₹/यूनिट) | नई दर (₹/यूनिट) |
|---|---|---|
| 0 – 100 यूनिट | 4.10 | 4.40 |
| 101 – 200 यूनिट | 4.20 | 4.50 |
| 201 – 400 यूनिट | 5.60 | 6.00 |
| 401 – 600 यूनिट | 6.60 | 7.00 |
| 601 यूनिट से अधिक | 8.30 | 8.80 |
बकाया बिल जमा करने के लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय :
कबीर जयंती महोत्सव के दिन मुख्यमंत्री साय ने घोषणा की थी कि जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल लंबे समय से बकाया है, उन्हें भुगतान के लिए तीन महीने की अतिरिक्त मोहलत दी जायेगी. इस विशेष अवधि के दौरान बकाया बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं से किसी भी प्रकार का सरचार्ज नहीं वसूला जाएगा, जिससे लाखों उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। वहीँ मुख्यमंत्री ने बताया है कि केवल सरचार्ज माफ ही नहीं किया जाएगा, बल्कि निर्धारित अवधि के भीतर बकाया बिजली बिल का भुगतान करने वाले पात्र उपभोक्ताओं को 10 प्रतिशत की विशेष छूट भी दी जायेगी। इससे उपभोक्ताओं को सीधे आर्थिक लाभ मिलेगा और वे कम राशि में अपना लंबित बिल जमा कर सकेंगे। वे इसका लाभ उठा सकते है।



