होटल में युवती की आत्महत्या का मामला आया सामने, शादी से इंकार और प्रताड़ना का आरोपी प्रेमी टिकेश्वर साहू गिरफ्तार।

धमतरी : विवाह का झूठा भरोसा, प्रेम संबंध में विश्वासघात की गहरी आशंका और उसके बाद होटल के कमरे में एक नवयुवती का संदेहास्पद परिस्थितियों में फंदे से लटकता शव—धमतरी के शहरी क्षेत्र में घटी इस हृदयविदारक घटना ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया है। 22 वर्षीय युवती पिंकी मानिकपुरी की आत्महत्या के सनसनीखेज मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने त्वरित और कड़ी कार्यवाही करते हुए उसके कथित प्रेमी टिकेश्वर उर्फ टिंकू साहू (22 वर्ष) को धर दबोचा है। पुलिस की प्राथमिक तफ्तीश के अनुसार आरोपी पर लंबे समय से शादी का प्रलोभन देकर युवती को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने और अंततः उसे खुदकुशी के लिए विवश करने के गंभीर आरोप हैं।

कवर्धा से इंसाफ और सच जानने पहुंची थी युवती :

पुलिस द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार कबीरधाम जिले के कवर्धा की रहने वाली 22 वर्षीया पिंकी मानिकपुरी 24 सितंबर को कवर्धा से धमतरी शहर पहुंची थी। उसने नगर के एक प्रमुख क्षेत्र में स्थित होटल ‘सीजी-05’ में कमरा नंबर 106 किराए पर लिया और वहीं रुकी हुई थी। मृतका के परिजनों और पुलिस की पड़ताल में यह तथ्य सामने आया है कि पिंकी को अपने कथित प्रेमी टिकेश्वर के अन्य लड़कियों के साथ संबंधों की जानकारी मिल चुकी थी। विश्वास टूटने की कगार पर था और वह अपने रिश्ते के भविष्य को लेकर टिकेश्वर से आमने-सामने बैठकर स्पष्ट बात करना चाहती थी, जिसके चलते उसने धमतरी आकर उससे संपर्क साधा।

शादी की मांग पर तीखा विवाद: इंकार, गाली-गलौज और मारपीट :

जांच में खुलासा हुआ है कि 25 सितंबर की शाम आरोपी टिकेश्वर उर्फ टिंकू साहू होटल सीजी-05 के कमरा नंबर 106 में पिंकी से मिलने पहुंचा था। कमरे के भीतर दोनों के बीच रिश्ते और विवाह को लेकर गंभीर चर्चा शुरू हुई। इस दौरान जब पिंकी ने शादी का दबाव बनाया, तब आरोपी ने साफ शब्दों में विवाह करने से इंकार कर दिया। आरोप है कि शादी से इंकार करने के साथ ही टिकेश्वर उग्र हो गया और उसने युवती के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। विवाद बढ़ने पर उसने युवती के साथ मारपीट भी की। प्रेमी द्वारा किए गए इस बर्ताव, शारीरिक हिंसा और धोखे के गहरे सदमे को युवती बर्दाश्त नहीं कर सकी। आरोपी के जाने के बाद आहत होकर पिंकी ने कमरे में फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली।

मोबाईल फॉरेंसिक और साक्ष्यों से खुला राज :

घटना की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली थाने की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच आरंभ की। मर्ग जांच के दौरान पुलिस टीम ने कमरे से महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य जुटाए। मृतका और आरोपी के बीच हुए संवाद का पूरा ब्यौरा निकालने के लिए दोनों के मोबाईल फोन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और चैट्स की पड़ताल की गई। तकनीकी साक्ष्यों के विश्लेषण में स्थानीय पुलिस द्वारा साईबर शाखा की भी मदद ली गई, जिससे स्पष्ट हुआ कि घटना की शाम दोनों के बीच तीखा विवाद हुआ था और आरोपी द्वारा प्रताड़ित किए जाने के बाद ही युवती ने यह आत्मघाती कदम उठाया।

बीएनएस की धारा 108 के तहत मुकद्दमा दर्ज, न्यायिक रिमांड पर जेल :

मर्ग जांच और साक्ष्यों के ठोस आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस ने अपराध क्रमांक 249/2026 के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत मुकद्दमा पंजीबद्ध किया। इसके पश्चात पुलिस दल ने दबिश देकर आरोपी टिकेश्वर उर्फ टिंकू साहू को गिरफ्तार कर लिया। वैधानिक प्रक्रियाओं को पूरा करने के उपरांत आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि प्रकरण में सभी साक्ष्यों को संकलित कर आगे की वैधानिक कार्यवाही निरंतर जारी रखी जायेगी।