राजधानी में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध…

रायपुर। स्कूल और कॉलेजों की परीक्षाओं को देखते हुए रायपुर कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भूरे ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर कोई बगैर परमिशन के लाउडस्पीकर बजाता पाया गया, तो उस पर सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं। इसे लेकर कलेक्टर ने गुरुवार को अधिकारियों की एक मीटिंग ली।

कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 04 एवं धारा 05 के तहत लाउडस्पीकर बजने पर प्रतिबंध लगाया गया है। रायपुर कलेक्टर ने इसके तहत रायपुर नगर निगम सीमा के अंदर बजने वाले सभी लाउडस्पीकरों पर रात 10 से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध लगाया गया है। बिना अनुमति अगर कोई ऐसा करता पाया गया, तो पुलिस-प्रशासन जांच के बाद तुरंत कार्रवाई करेगी।