रायपुर : पुराने नियम और तरीके को लेकर लोग लगातार परेशान रहते है, अब राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल कराने या डुप्लीकेट बनवाने के लिए आरटीओ दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। लाइसेंस में पता बदलवाने के लिए भी आरटीओ का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अब घर बैठे ऑनलाइन ये सभी काम किए जा सकेंगे।
इसके लिए परिवहन विभाग की वेबसाईट में जाकर उसमें बतायी गई ऑनलाईन प्रक्रिया के हिसाब से आवेदन देना होगा। प्रक्रिया पूरी करने के बाद 450 रुपए ऑनलाईन जमा करने होंगें। उसके बाद 15 दिन के अन्दर नया सुधरा हुआ लाइसेंस आपके घर पहुंच जाएगा। शुक्रवार से रायपुर आरटीओ में यह सुविधा शुरू कर दी जाएगी।
अब तक लाईसेंस में किसी तरह का सुधार करवाने से लेकर डुप्लीकेट बनवाने के लिए ऑनलाईन प्रक्रिया करने के बाद भी दस्तावेज लेकर आरटीओ दफ्तर जाना पड़ता था। वहां कभी अफसर तो कभी संबंधित बाबू नहीं मिलने पर बार-बार चक्कर काटने पड़ते थे। इसी व्यवस्था को सुधारने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाईन कर दिया गया है। अब इसके लिये आम आदमी को परेशान नहीं होना पड़ेगा।
परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा ने बताया कि ड्राईविंग लाइसेंस रिन्यूअल कराने से लेकर पता बदलवाने, रिप्लेसमेंट, एनओसी, सरेंडर ऑफ क्लास व्हीकल के साथ-साथ लाइसेंस गुम होने या टूटने पर बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के ऑटो अप्रूवल किया जाएगा। इसके लिए परिवहन की वेबसाईट https://parivahan.gov.in में जाकर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकेगा। नए सिस्टम की पूरी प्रक्रिया परिवहन विभाग की वेबसाईट में अपडेट कर दी गई है। इसमें किसी तरह की तकनीकी दिक्कत नहीं आएगी। पहले उक्त पूरी प्रक्रिया को समझ लें।
सारथी या परिवहन की वेबसाईट से लाइसेंस के लिए करें आवेदन :
सारथी या परिवहन की वेबसाईट पर जाकर आवेदन करना होगा। इसमें बताना होगा कि लाईसेंस गुम होने के कारण डुप्लीकेट बनवाना है या रिनुअल की अर्जी दे रहे हैं। ऑनलाईइन प्रोसेस के दौरान सभी तरह के ऑप्शन दिए जाएंगे। उसमें क्लिक करने के बाद आधार नंबर वाले कॉलम में अपना आधार नंबर अपलोड करना होगा। आधार कार्ड से पूरा काम हो जाएगा। उसके बाद फोटो खिंचवाने या फिंगर प्रिंट देने की जरूरत नहीं होगी। आधार कार्ड से ही सारी प्रक्रिया हो जाएगी, आधार कार्ड का ही डाटा लाईसेंस में कॉपी हो जायेगा।
इसी तरह ड्राईविंग लाईसेंस गुम होने पर पुलिस की एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके रिप्लेसमेंट के लिए आवेदन करना होगा। इसमें ज्यादा दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ आधार कार्ड और पुराने ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर से काम हो जाएगा। जो लोग मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाईन आवेदन नहीं कर सकते। वे नजदीक के च्वाइस सेंटर या परिवहन सुविधा केंद्र में जाकर आधार प्रमाणीकरण कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सरल तरीके से आपका काम घर बैठे ही हो जायेगा।
हर साल 68 हजार रिन्यूअल
आरटीओ विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में हर साल ड्राईविंग लाईसेंस रिन्यूअल कराने के लिए 60 हजार से ज्यादा आवेदन जमा किए जाते हैं। इसके लिए हालांकि अभी भी ऑनलाईन सिस्टम है और परिवहन की वेबसाईट में जाकर प्रोसेस करना पड़ता हैं, लेकिन इसके बाद भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित सभी दस्तावेज लेकर आरटीओ दफ्तर जाना पड़ता है, जब आम आदमी जाता है तो कई बार अधिकारी नदारद मिलते है। पिछले साल 68 हजार लोगों ने ड्राईविंग लाईसेंस रिन्यूअल कराया है। जबकि 30,424 ने लाइसेंस में अपना पता बदलवाया है। 4,500 लाईसेंस बदलवाया है। 860 लोगों का सरेंडर ऑफ क्लास व्हीकल के लिए आवेदन आया। इन सब परेशानियों का अब समाधान हो गया है, आप आराम से इनका प्रयोग कर सकते है।