कांग्रेस नेता आसिफ मेमन को कोर्ट ने दिया झटका, नूर बेगम के साथ जमीन फर्जीवाड़े में दिया कोर्ट ने ये फैसला….।

रायपुर : जमीन के फर्जीवाड़े में फंसे कांग्रेस नेता के खिलाफ कोर्ट ने फैसला दिया है। जमीन फर्जीवाड़े के मामले में दो साल से फरार चल रहे कांग्रेस नेता के खिलाफ कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। कोर्ट परिसर में नोटिस चस्पा करने के बाद शनिवार को आसिफ के घर पर भी चस्पा हुई थी। कांग्रेस नेता आसिफ मेमन के खिलाफ सिविल लाइन थाने में केस दर्ज है। कोर्ट ने आसिफ मेमन को 3 जनवरी को हाजिर होने का आदेश दिया है। आरोपी आसिफ के खिलाफ पहले से ही गिरफ्तारी वारंट जारी है।

जमीन फर्जीवाड़ा मामले में दो साल से फरार चल रहे कांग्रेस नेता आसिफ मेमन को रायपुर कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने उनके जमीन रजिस्ट्री को शून्य और अवैध घोषित कर दिया है। आसिफ मेमन ने नूर बेगम से 75 हजार वर्गफुट जमीन जो कि मोवा में स्थित है उसका सौदा तीन करोड़ नौ लाख 76 हजार रुपये में किया था। इसके एवज में उसने सात चेक नूर बेगम को दिया गया।

इसके एवज में मेमन ने महिला को सात चेक दिए थे, लेकिन सातों चेक बाउंस हो गए थे। काफी चक्कर काटने के बाद भी आरोपी आसिफ मेमन ने पैसे नहीं दिये। इसके बाद महिला ने सिविल लाइन थाने में भी धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था, जिसको लेकर मामला कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट में सुनवाई के बाद उनके जमीन रजिस्ट्री को शून्य और अवैध घोषित कर दिया गया। पांच दिसंबर को पेशी में लगातार अनुपस्थित रहने पर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कांग्रेस नेता आसिफ मेमन के घर पर अगली पेशी में उपस्थित होने नोटिस चस्पा किया था।