महिसागर (गुजरात) : मंदिर और मस्जिद दोनों जगह नियमों के आधार पर ही लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति है, मंदिरों में आमतौर पर लाउडस्पीकर का प्रयोग कम ही होता है, वहीँ अब गुजरात के महिसागर में नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस ने मस्जिद पर कार्यवाही की है। लूनावाड़ा में मस्जिद में लाउडस्पीकर बजाने पर पुलिस ने ये कार्यवाही इसलिए की है क्योंकि इससे ध्वनि प्रदूषण फैल रहा था और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन हो रहा था।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अधिसूचना का उल्लंघन करने पर महिसागर पुलिस ने कार्यवाही की है। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के प्रावधानों के अनुसार, एक निश्चित डेसिबल से अधिक ध्वनि पर संगीत बजाने वालों के खिलाफ पुलिस कार्यवाही की जायेगी, यह ध्वनि सीमा 55 डेसिबल तय की गई है।
ऐसे में आसपास के अस्पतालों, स्कूलों और निवासियों से शिकायत मिलने के बाद लूनावाड़ा में नेहरू निशा मस्जिद के खिलाफ कार्यवाही की गई है। लुनावाड़ा में नेहरू निशा मस्जिद पर सात लाउडस्पीकर लगाने और उससे अधिक लाउडस्पीकर बजाने वालों के खिलाफ पुलिस ने ये कार्यवाही की है। पांचों वक्त की घंटियां बहुत तेज आवाज में बजाने वालों के खिलाफ महिसागर पुलिस की इस कार्यवाही के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गरम है। इस मामले स्थानीय वासियों ने अपनी परेशानी बताई , जिससे वो लगातार परेशान रहते थे, फिर आखिर में उन्होंने इस मामले की शिकायत पुलिस से कर दी।
म.प्र. के उज्जैन में आने वाले श्रद्धालुओं के हितों को लेकर भी हुई थी मस्जिद के खिलाफ कार्यवाही :
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इससे पहले मध्य प्रदेश के उज्जैन में निजामुद्दीन कॉलोनी में एक तकिया मस्जिद पर भी बुलडोजर चलाया गया था। मस्जिद को जमींदोज करने के लिए तीन बुलडोजर लगाए गए थे। इस दौरान 200 से अधिक पुलिस जवान और अधिकारी तैनात रहे थे।महाकाल मंदिर के विस्तार करने के लिए सवा दो हेक्टेयर जमीन को खाली कराया जा रहा था। इसी जमीन में निजामुद्दीन कॉलोनी भी बसी थी। इस जमीन का उपयोग महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। यहां वाहन पार्किंग भी बनाने का प्रस्ताव है। वर्ष 2028 में आने वाले सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए भी इस भूमि का उपयोग किया जा सकता है। जिसको लेकर प्रशासनिक अमला मुस्तैद है।



