धामपुर/बिजनौर (उ.प्र.) : आमतौर पर लव जिहाद के नाम पर मुस्लिम लड़कों के नाम ही सामने आते है, इस बार मुस्लिम लड़की को लेकर जो मामला सामने आया है वह चौंकाने वाला है। बिजनौर जिले के पुराना धामपुर क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते निकाह से पहले एक हिंदू नौजवान का धर्मपरिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने एक काजी और हिन्दू नौजवान की प्रेमिका समेत पांच अफराद को गिरफ्तार किया गया है। यह अपने आप में एक अलग ही प्रकार का केस है, जिसमें किसी लड़की को धर्म परिवर्तन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अब तक मुस्लिम समाज के युवकों को ही गिरफ्तार किया जाता रहा है। ऐसा शायद पहली बार है कि मुस्लिम युवती पर यह आरोप लगा है। मामले में सामने आया है कि धामपुर के मदरसा दर्सगाह आफताफ-ए-उलूम में मुकुल का धर्म परिवर्तन कराते हुए माहिर अंसारी बना दिया गया है। फिर सायमा से निकाह कराया गया।
मामले में सामने आया है कि बिजनौर जिले के एसएसपी धर्म सिंह मार्छाल ने बताया कि पुराना धामपुर में रहने वाले जसवंत सिंह की तरफ से रविवार को एक शिकायत दी गयी थी, जिसके आधार पर यह कार्यवाही की गई है। एसएसपी मार्छाल ने बताया कि, ” शिकायतकर्ता के बेटे मुकुल का नई सराय मोहल्ले की रहने वाली सायमा नाम की एक मुस्लिम लड़की के साथ प्रेम प्रसंग था। दोनों आपस में शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की हिन्दू धर्म अपनाना नहींचाहती थी। उसने मुकुल को ही इस्लाम मजहब कबूल करवा दिया।”
एसएसपी धर्म सिंह मार्छाल ने बताया मुकुल के पिता का आरोप है कि मुकुल की प्रेमिका सायमा, उसके पिता शाहिद, मां रुखसाना, काजी मौलाना इरशाद और मौलाना गुफरान ने जबरन उसे इस्लाम धर्म में स्वीकार करवा दिया। शनिवार की रात वो लोग मुकुल को मदरसे ले गए और वहां उसका धर्म परिवर्तन करा दिया, उसके बाद सायमा से निकाह भी करवा दिया। वहीँ अब इस मामले में मौलाना इरशाद, मौलाना गुफरान, सायमा और उसके माता – पिता के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध कानून 2021 के तहत मुकदमा दर्ज कर इतवार को पांचों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
मुस्लिम लड़की – हिन्दू लड़के के मामले में नहीं होती कोई कार्यवाही :
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उत्तर प्रदेश में 2021 से धर्म परिवर्तन के विरुद्ध में कानून लागू किया जा चुका है। इस कानून के तहत सैकड़ों की संख्या में पिछले 4 सालों में मुस्लिम युवक धर्म छिपाकर हिन्दू लड़कियों से प्रेम, शादी और लड़की का धर्म बदलने के आरोप में जेल में बंद है। इस केस में आरोपी युवकों को जल्दी ज़मानत भी नहीं मिलती है। वहीँ, मुस्लिम समाज ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में ऐसी भी शादियाँ होती हैं, जिसमें लड़की मुस्लिम और लड़का हिन्दू होता है, लेकिन ऐसे मामलों में लड़की के अभिभावकों की शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती है कि लड़की ने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, और अपना धर्म बदला है। वहीँ इस कानून के तहत 3 से 10 साल तक कैद की सजा और 50 हज़ार रुपए तक का आर्थिक जुर्माना लेने का प्रावधान किया गया है।
धर्म परिवर्तन कराते हुए मुकुल के साथ शायमा का निकाह किया गया है। मामले में उसकी प्रेमिका समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए चालान कर दिया गया। : धर्म सिंह मार्छाल, एएसपी पूर्वी



