रायपुर : शहर की खूबसूरती को बट्टा लगाते हुये अवैध बैनर पोस्टरों पर निगम ने कार्यवाही शुरू कर दी है। रायपुर नगर पालिक निगम ने शहर की सुंदरता और प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में दो बड़े कदम उठाए हैं। पहला, जोन 5 के चंगोराभाठा बाजार चौक के पास शासकीय संपत्ति पर अवैध बैनर-पोस्टर लगाने वाले संस्थानों पर सख्त कार्यवाही की गई है। दूसरा, निगम के सहायक राजस्व अधिकारियों की जोनों में नई पदस्थापना का आदेश जारी किया गया है। नगर निगम अब इन मामलों में कड़े एक्शन लेने के मूड में है।
जानकारी सामने आई है कि महापौर मीनल चौबे और आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर जोन 5 के नगर निवेश विभाग ने चंगोराभाठा बाजार चौक के पास शासकीय पोल पर अवैध बैनर-पोस्टर लगाकर शहर की सुंदरता को नुकसान पहुंचाने वाले चार संस्थानों के खिलाफ कार्यवाही की है। इनमें अगस्त्या एकेडमी ऑफ साइंस (अनाज भंडार के पास), कृष्णा किड्स एकेडमी (एसबीआई कॉलोनी, सुंदर नगर), शिक्षा कोचिंग सेंटर (अश्वनी नगर, महाराष्ट्रीयन तेली समाज भवन के पास) और आईएसबीएम यूनिवर्सिटी शामिल हैं. इनके संचालकों को छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी कर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही सभी को चेतावनी भी दी गई है।
वहीँ जोन 5 के जोन कमिश्नर खीरसागर नायक ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित संस्थान तीन दिन के भीतर जुर्माना राशि जोन 5 नगर निवेश विभाग में जमा करें और भविष्य में बिना अनुमति शासकीय स्थानों पर बैनर-पोस्टर न लगाएं। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि नियमों का पालन न करने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की जाएगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। इस तरह महापौर ने कड़ी कार्यवाही के निर्देश जारी किये है।



