मनेन्द्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी : राज्य में अफीम की खेती का मामला सामने आ चुका है , वहीँ अब छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी में पुलिस ने अवैध गांजे की खेती के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस ने ग्राम पंचायत मंगोरा में हो रही गांजे की खेती का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। यह मामला खड़गवां थाना क्षेत्र का है, जहाँ इस मामले में कार्यवाही की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पुलिस महानिरीक्षक दीपक झा (IPS) एवं पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह (IPS), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुषेन्द्र नायक एवं नगर पुलिस अधीक्षक चिरमिरी दीपिका मिंज की ओर से क्षेत्र में अवैध कार्यों पर सख्ती से कार्यवाही किये जाने एवं नशा विरोधी अभियान चलाये जाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं।
क्या है पूरा मामला?
इसी दौरान जब खड़गवां थाने की पुलिस शासन की ओर से चलाए जा रहे सुशासन तिहार के मद्देनजर पेट्रोलिंग पर निकली थी, तो मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम पंचायत मंगोरा के अकला मोहपारा में सर्वजीत (55) की ओर से घर के पास स्थित बाड़ी में गांजे के पौधे की खेती की जा रही है, जिसके बाद टीम ने छापेमारी की और मौके से 15 हजार रुपए के गांजे के 36 पौधे जब्त किए। इसी के साथ ही पुलिस ने आरोपी सर्वजीत को भी पकड़ा गया है, जिसके खिलाफ धारा 20(ए) NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने ऐसे कृत्यों पर निरंतर कार्यवाही की बात कही है।
इस घटना से जुड़ा वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से बाड़ी में गांजे के पौधों को अन्य पौधों के बीच में लगाया गया है पुलिस ने मौके से गांजे के 36 पौधों को जब्त कर लिया है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है।
NDPS एक्ट क्या है?
NDPS का मतलब नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 है, जो भारत में नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार, खेती, उत्पादन, खरीदी-बिक्री, भंडारण और सेवन को रोकने वाला कड़ा कानून है। इसके तहत आरोपी को 10 से 20 साल की कठोर कैद के साथ 1 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना तक देना पड़ सकता है। हालाँकि अब इस मामले को लेकर पुलिस की कार्यवाही जारी है।



