दहेज़ के नाम पर दी गंभीर प्रताड़ना और फिर व्हाट्स एप पर दे दिया तीन तलाक।

बिलासपुर : तीन तलाक पर पाबन्दी होने के बाद भी कुछ लोगों का तीन तलाक से मोह नहीं छूट रहा है, ऐसे ही छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक युवक ने अपने पत्नी को व्हाट्सएप पर ही तलाक दे दिया।मामले में आरोप है कि आरोपी पति ने अपनी पत्नी को तीन बार तलाक बोला और घर से भगा दिया। इसके बाद व्हट्सएप पर भी उसे तलाक दे दिया। जिसके बाद पीड़िता मुसीबत में फंस गई है।

पुलिस के पास जब इस मामले की शिकायत पहुंची तो पुलिस ने इस मामले में आरोपी समेत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरअसल पीड़िता की शादी 15 दिसंबर 2019 को गोविंदम पैलेस में ईदगाह चौक के रहने वाले फहाद अंसारी के साथ हुई थी। अरोपी फहाद पेशे से एक व्यापारी है और वह अपना एक होटल चलाता है। जिससे सम्बंधित यह मामला सामने आया है।

इस मामले में आरोप है कि फहाद ने शादी के बाद से ही अपनी पत्नी को दहेज के नाम पर लगातार प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। वह हमेशा उसे कम दहेज लाने के लिए बुरा भला कहता रहता था। आये दिन फहाद के तानों से पीड़िता परेशान रहती थी। फहाद दुकान खोलना चाहता था जिसकी वजह से वह अपनी पत्नी पर दबाव बना रहा था। जिसके बाद उसके ससुराल वालों ने उसे 5 लाख रुपये भी दिए। फिर भी वह शांत नहीं बैठा।

लगातार बढ़ती रही पैसों मांग और करता रहा प्रताड़ित :

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आरोपी पर पीड़िता के घर वालों ने आरोप लगाया है कि आरोपी फहाद ने नई कार खरीदने के लिए उनसे 2 लाख रुपये लिए थे। इसके बाद वह कहने लगा कि उसे अपनी पुरानी कार बेचकर नई कार खरीदनी है, इसलिए उसे चार लाख रुपये और चाहिए। आरोपी को घर वालों ने मांग की गई बाकी रकम भी दे दी थी, फिर भी महिला को प्रताड़ित करना नहीं छोड़ा। पीड़िता के परिवार ने आरोप लगाया है कि फहाद की मांग हर रोज बढ़ने लगी थी। पीड़िता ने मायके से पैसे लेने से मना किया तो उसके साथ मारपीट होने लगी। महिला के घर वालों ने बताया कि उसे सास ससुर के जरिए गर्म चिमटे से जलाया जाता था और वह अपने ब्यूटीशियन के पेशे से जो पैसे कमाती थी, उसे सास ससुर के जरिए रख लिया जाता था। मेरे हाथ म एकोई पैसा नहीं आता था।

24 जुलाई 2024 को पीड़िता अपनी बहन को छोड़ने दुबई गई थी। जब वह वहां से लौटकर आई तो उसे घर में घुसने नहीं दिया गया। आरोपी ने उसे गेट पर ही तलाक दे दिया और वहां से भगा दिया। आरोप है कि उसके बाद उसके पति ने उसे16 अक्टूबर, 17 नवंबर 2024 व 12 जनवरी 2025 को उसे तीन बार तलाक लिखकर भेजा। जिसके बाद पीड़िता काफी परेशान हो गई। पीड़िता ने इसके बाद पुलिस में शिकायत की और इसके बाद पुलिस ने आरोपी फहाद समेत ससुरल काजी मोबुल्नुदीन अंसारी, सास रेहाना अंसारी, ननद फरीन अंसारी, नंदोई काजी सरीफ के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 4, 85, 296, 351, 3, 115, 2, 3, 5 के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है।