गर्दन की जगह कंधे का कर दिया इलाज, मरीज की मौत, 11 साल बाद मिला किशोर वासवानी को न्याय।

रायपुर : निजी अस्पतालों की लापरवाही के मामले लगातार सामने आते ही रहते है, जिससे पीड़ित की मौत तक हो जाती है, बीते साल भारती खेमानी की मौत का मामला अब भी चल रहा है, पीड़ित परिवार को अब तक कोई न्याय नहीं मिल पाया है। क़ानूनी प्रक्रिया में काफी लम्बा समय लगता है, ऐसे में पीड़ित परिवार को काफी परेशानियाँ भी उठानी पड़ती है, महंगी न्याय प्रक्रिया, जटिल नियम और बेहिसाब समय और पैसा लगाने के बाद न्याय मिलता है। फिर सवाल तो उठता ही है कि जिसकी मौत हो गई उसे क्या अब भी ये न्याय मिलना पर्याप्त है, वो भी सिर्फ आर्थिक? जबकि पीड़ित परिवार से ईलाज के नाम पर ही काफी रकम ले ली गई होती है। अब मामला जो सामने आया है उसके अनुसार उपभोक्ता फोरम ने फोरम ने मरीज के इलाज में लापरवाही मानते हुए एक निजी अस्पताल मेडीशाइन को पांच लाख रुपये मुआवजा और मानसिक पीड़ा के लिए 25 हजार रुपये अतिरिक्त देने का आदेश सुनाया है।

बता दें कि रेशमा वासवानी ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई थी कि 27 फरवरी 2014 को उनके पति किशोर वासवानी छत से गिर गए थे, जिससे उनकी गर्दन में चोट आई थी। उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां सर्वाइकल स्पाइन इंजरी बताई गई। शुरुआत में वे होश में थे और ठीक से बातचीत कर रहे थे, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान हालत लगातार बिगड़ती गई। यहाँ मरीज का अनावश्यक ईलाज किया गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि दर्द निवारक दवाएं देने के अलावा कोई विशेष इलाज नहीं किया गया। परिजनों ने जब मरीज को अन्यत्र ले जाने की बात की तो प्रबंधन ने मरीज को जबरन वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया, जबकि वह खुद से सांस ले रहा था, वेंटीलेटर की कोई जरूरत ही नहीं थी। इसके बाद बिना ईएनटी विशेषज्ञ के मरीज की ट्रैकियोस्टामी कर दी गई, जिससे संक्रमण फैल गया।

17 दिन रखा गया वेंटिलेटर :

17 दिन वेंटिलेटर पर रखने के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ और साढ़े चार लाख रुपये वसूल लिए गए बाद में 20 मार्च को मरीज को आंबेडकर अस्पताल लाया गया, जहां डाक्टरों ने 36 घंटे में वेंटिलेटर हटा दिया और बताया कि पहले अस्पताल में गलत इलाज हुआ है। 29 मार्च को मरीज की मौत हो गई। इस मामले की सुनवाई के बाद फोरम ने माना कि अस्पताल द्वारा मरीज के इलाज में लापरवाही बरती गई, जिससे उसकी हालत बिगड़ी और अंततः जान चली गई। फोरम ने अस्पताल को जिम्मेदार ठहराते हुए पांच लाख रुपये हर्जाना व मानसिक कष्ट के लिए 25 हजार अतिरिक्त राशि देने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि मृतक किशोर वासवानी समाजसेवी राजू वासवानी के भाई है।