राजिम : वैसे तो हिन्दू धर्म में एक अधिक विवाह करने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन भारतीय कानून के अनुसार एक शादियाँ नहीं की जा सकती, ऐसे में भारतीय कानून की कार्यवाही का आपको शिकार होना पड़ा सकता है। ऐसे ही एक मामले में गरियाबंद जिला कार्यालय में पदस्थ नगर सैनिक गोपीराम मिरी एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी और तीसरी के बाद चौथी शादी में जुटा हुआ था। इस बात की भनक लगते ही तीसरी पत्नी ने पति पर मारपीट करने के साथ झूठी जानकारी देते हुए शादी करने का आरोप लगाया और पुलिस व जिला अधिकारियों से अपने साथ अन्य दो पत्नियों के लिए न्याय की गुहार लगाई है।
मामले में जानकारी सामने आई है कि ग्राम बकली निवासी नगर सैनिक गोपीराम मिरी ने हिन्दू विवाह अधिनियम को धता बताकर तीन-तीन शादियां की है, वहीँ तीसरी पत्नी रायपुर निवासी सुशीला रात्रे ने पुलिस एवं जिला अधिकारियों से की शिकायत में बताया है कि कुंवारा होने की बात कहते हुए गोपीराम मिरी गोपीराम मिरी ने 13 अप्रैल 2023 को सामाजिक रीति-रिवाज से विवाह किया था। इसके बाद लगभग ढाई साल तक गरियाबंद में किराये के मकान में रखकर साथ जीवन-यापन करता रहा।
सुशीला का आरोप है कि 22 सितंबर 2025 को ग्राम बकली में स्वयं गोपीराम के साथ ससुराल पक्ष के दयालू राम, जानकी बाई, कमली बाई ने हाथ-पैर दुपट्टे से बांधकर जमीन पर पटक दिया। वहीँ जानकी बाई ने मुंह पर कपड़ा डालकर दबाया, जिससे वह बेहोश हो गई। होश आने पर उसने तत्काल थाना राजिम में एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन अभी तक संतोषजनक कार्यवाही नहीं हुई है और वह न्याय के लिये गुहार लगा रही है।
इसके साथ आरोप यह भी है कि गोपीराम चौथी शादी की तैयारी कर रहा है, इसके लिए अभनपुर में आयोजित सामाजिक सम्मेलन में अपना बायोडाटा भी लेकर गया था. तीसरी पत्नी ने चौथी शादी से पहले पुलिस अधीक्षक गरियाबंद, नगर सेना मुख्यालय तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत सौंपकर कार्यवाही की गुहार लगाई है। इस मामले में बताया जा रहा है कि गोपीराम ने पटेवा निवासी पायल सोनवानी से सबसे पहले सामाजिक रीति-रिवाज के साथ विवाह किया था। इस शादी से उनकी एक 8 वर्षीय बेटी भी है। घरेलू विवाद के चलते आरोपी के द्वारा पहली पत्नी को फैमिली कोर्ट रायपुर के आदेश पर तलाक लेने के साथ गुजारा भत्ता हेतु गोपीराम हर महीने 5000 रुपए भरण-पोषण भी दे रहा है।
वहीं दूसरी शादी 20 जनवरी 2021 को पचेरा निवासी बिना बाई धृतलहरे से की थी, जिसके विवाह के बाद गोपीराम उसे गरियाबंद में किराए के मकान में रखता था। महिला का आरोप है कि एक महीने बाद मारपीट कर घर से निकाल दिया। इसके साथ ही तीसरा विवाह उसने रायपुर निवासी सुशीला रात्रे से किया था। अब चौथी शादी के लिए परिवार के साथ क्रूरता और जानलेवा हमला कर रहा है। इस तरह से तीसरी पत्नी ने उक्त आरोप लगाये है, जिस पर कार्यवाही को लेकर कोई भी जानकारी सामने नहीं आ पाई है।



